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Bhopal : 01 अक्टूबर 2024
राज्य शासन द्वारा फुटकर बिक्री की मदिरा दुकानों की निष्पादन व्यवस्था वर्ष 2024-25 के तहत 2 अक्टूबर 2024 गांधी जयंती के अवसर पर “शुष्क दिवस” घोषित किया गया।
कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने दमोह जिले की समस्त मदिरा की फुटकर विक्रय केंद्रों एफ एल- 2 एवं एफ एल-3 बार होटल तथा थोक विक्रय केंद्रों, देशी मदिरा मद्यभंडारागर दमोह एवं हटा 02 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती के उपलक्ष में संपूर्ण दिवस के लिए “शुष्क दिवस” घोषित होने से बंद रखे जाएंगे तथा मदिरा का क्रय विक्रय एवं परिवहन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर श्री कोचर ने कहा है आदेश का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।